राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में एक केस दर्ज हुआ है. इस केस में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा आरोपी बनाई गई है. महुआ के खिलाफ यह मुकदमा नए कानून के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के तहत दर्ज किया गया है. इस धारा के अनुसार किसी महिला की गरिमा को चोट पहुंचाने वाले किसी कृत्य या अभद्र टिप्पणी पर 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
इस मुकदमें की कहानी हाथरस से शुरू होती है. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पिछले दिनों हाथरस का दौरा किया. रेखा शर्मा हाथरस में उस घटनास्थल पर पहुंची थी जहां एक सत्संग कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मची और 123 लोगों की मौत हो गई. हताहत लोगों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी.

रेखा शर्मा जब यहां पहुंची तो एक व्यक्ति उनके पीछे छाता लेकर चलता हुआ दिख रहा था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ और जमकर वायरल हुआ. एक यूजर ने छाता लेकर चल रहे व्यक्ति के प्रति हमदर्दी जताते हुए रेखा शर्मा पर सवाल खड़ा किया था. उसने कहा था कि क्या रेखा शर्मा अपना छाता खुद लेकर नहीं चल सकती.
इस यूजर के कमेंट के बाद तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने रेखा शर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. महुआ ने लिखा कि वह अपने बॉस का पाजामा पकड़ने में व्यस्त है. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद महुआ ने अपनी यह पोस्ट सोशल मीडिया से हटा दी थी.
इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कही थी.
17वीं लोकसभा के दौरान भी महुआ मोइत्रा लोकसभा की सदस्य थी. उनके ऊपर उपहार लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा था और इस विवाद के बाद महुआ की सदस्यता खत्म कर दी गई. 2024 के लोकसभा चुनाव में महुआ मोइत्रा फिर से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई है. अपने शुरुआती भाषणों में वह केंद्र सरकार को लेकर काफी आक्रामक नजर आई है.
अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद महुआ ने रेखा शर्मा के कई पोस्ट के स्क्रीनशॉट के साथ ट्विवर पर एक पोस्ट करके सवाल खड़े किये है.
